एनएचएआई को अपने राजमार्ग सुरक्षा उपायों के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
Supreme Court strict on central govt over increasing deaths in road accidents news in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर सरकार की लापरवाही की आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागजों पर ही मौजूद है। इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए 6 महीने के भीतर त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाने का आदेश दिया।
एनएचएआई को अपने राजमार्ग सुरक्षा उपायों के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश से मामलों को बंद करने की उसकी 10 साल की नीति पर सवाल उठाया गया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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