उमर खालिद को अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है।
Umar Khalid gets 7 days interim bail in 2020 Delhi riots case News in Hindi: दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट ने परिवार में शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है.
बता दे कि उमर खालिद को अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है.
खालिद ने शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे शर्तों के साथ सात दिन की जमानत दे दी।
फरवरी 2020 के उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर यूएपीए मामले में 14 सितंबर, 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से खालिद हिरासत में है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
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