Digital India Bill: इलाहाबादिया की टिप्पणी पर बवाल, अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल

खबरे |

खबरे |

Digital India Bill: इलाहाबादिया की टिप्पणी पर बवाल, अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल
Published : Feb 20, 2025, 5:33 pm IST
Updated : Feb 20, 2025, 5:33 pm IST
SHARE ARTICLE
Government will bring Digital India Bill to stop obscenity On Social Media News In Hindi
Government will bring Digital India Bill to stop obscenity On Social Media News In Hindi

ऐसे में सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक पर काम तेज कर दिया है।

Government will bring Digital India Bill to stop obscenity On Social Media News In Hindi: रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में माता-पिता के बारे में अश्लील टिप्पणी की जिसके बाद मामला लागातार बढ़ रहा है. इस संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों में एफआईआर दर्ज की गईं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अश्लील सामग्री को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। ऐसे में सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक पर काम तेज कर दिया है।

केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा आईटी अधिनियम के स्थान पर डिजिटल इंडिया विधेयक लाने पर काम कर रही है। इस नए कानून में यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने के प्रावधान होंगे। आपको बता दें कि केंद्र इस विधेयक पर करीब 15 महीने से काम कर रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान वाले कानून शामिल होंगे। इसमें दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण से संबंधित विषयों के लिए अलग प्रावधान किए जाएंगे।

रणवीर इलाहाबादिया मामले के कारण सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक वापस ले रही है। हालाँकि, एआई गवर्नेंस को इससे अलग रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक बिल्कुल अलग नियम की आवश्यकता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में संतोषजनक जवाब देने की जल्दी में है। ताकि सरकार यह बता सके कि आईटी अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है।

आईटी एक्ट 2000 अब काफी पुराना हो चुका है। जब इसे बनाया गया था तब देश में 6 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। हालाँकि अब यह आंकड़ा 90 करोड़ को पार कर गया है।

डिजिटल इंडिया अधिनियम क्या है?

डिजिटल इंडिया अधिनियम (डीआईए) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) 2000 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित कानून है। डीआईए भारत में साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन सुरक्षा सहित डिजिटल क्षेत्र का संचालन करेगा।

डीआईए की मुख्य विशेषताएं

ऑनलाइन सुरक्षा: डीआईए ऑनलाइन नुकसान, डी-प्लेटफॉर्मिंग, डॉक्सिंग और सोशल मीडिया एल्गोरिदम को संबोधित करके डिजिटल स्पेस में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

डेटा संरक्षण: DIA डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम सहित अन्य डेटा-संबंधी कानूनों के अनुसार काम करेगा।
साइबर सुरक्षा: डीआईए साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करेगा और डेटा उल्लंघनों से सुरक्षा करेगा।

(For More News Apart From Government will bring Digital India Bill to stop obscenity On Social Media News In Hindi, Stay Tuned To Spokesman Hindi)


 

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

किसी भी Private School में आप अपने बच्चे को बिल्कुल मुफ्त पढ़ा सकते हैं, देखें इंटरव्यू

16 Apr 2025 5:57 PM

'बीजेपी जो केंद्र में कर रही है, वही आप पंजाब में कर रही है' - प्रताप सिंह बाजवा

16 Apr 2025 5:54 PM

पुलिसकर्मी को अपने ही विभाग के खिलाफ क्यों करना पड़ा? प्रदर्शन | Police VS ASI Punjab Police Protest Patiala

15 Apr 2025 7:13 PM

Punjab Latest Top News Today | देखिए खास खबरें

15 Apr 2025 7:09 PM

राजा वड़िंग ने सीएम भगवंत मान के वकील रखने संबंधी बयान पर दी प्रतिक्रिया 

15 Apr 2025 7:07 PM

सुखबीर सिंह बादल के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने पर सुखजिंदर सिंह किशनपुरा से खास बातचीत

15 Apr 2025 5:12 PM