Paper Leak Law: NEET पेपर विवाद के बीच देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, खिलाफ जानें पर लगेगा करोड़ों का जुर्माना

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Paper Leak Law: NEET पेपर विवाद के बीच देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, खिलाफ जानें पर लगेगा करोड़ों का जुर्माना
Published : Jun 22, 2024, 10:56 am IST
Updated : Jun 24, 2024, 10:14 am IST
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Central government implemented anti paper leak law in the country Know all about this law news in hindi
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केंद्र सरकार ने एंट्री पेपर लीक कानून लागू कर दिया है।

Anti Paper Leak Law: पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात एक सख्त कानून लागू कर दिया जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं (competitive exams) में कदाचार और अनियमितताओं को रोकना है। केंद्र सरकार ने एंट्री पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। जिसके अनुसार पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को मंजूरी दिए जाने के लगभग चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि कानून के प्रविधान 21 जून से ही लागू होंगे। 

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आइए जानते हैं इस कानून की बड़ी बातें...

प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार इस लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था। बाद में दोनों सदनों (लोकसभा,  राज्यसभा ) से पास होने के बाद इस विधेयक को 13 फरवरी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी। फरवरी में मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस एंटी पेपर लीक कानून को 21 जून की रात से देशभर में लागू कर दिया है।

बता दे कि एंटी पेपर लीक कानून के दायरे में UPSC, SSC, जेईई, नीट, CUET, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं शामिल है। अगर अब इन परीक्षाओं में कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल करता पाया जाएगा तो  उसके खिलाफ एंटी पेपर लीक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।  इस कानून के तहत पेपर लीक करने या अनुचित साधन का इस्तेमाल करने पर कम से कम तीन साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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Location: India, Delhi, New Delhi

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