राहुल गांधी द्वारा सिखों पर दिए बयान के मामले में दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिख बयान मामले में वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके बाद, राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अदालत में चल रहे मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया। इससे पहले, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। (Allahabad High Court gives a big blow to Congress leader Rahul Gandhi in the Sikh statement case)
मामले के तथ्यों के अनुसार, सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल ठीक नहीं है, क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कंगन पहन सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके बयान को भड़काऊ और समाज को बांटने वाला बताते हुए नागेश्वर मिश्रा ने सारनाथ थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की गई।
वाराणसी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना यह सुनवाई योग्य नहीं है। इसके विरुद्ध विशेष न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। विशेष अपर सत्र न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से पुनरीक्षण के लिए भेज दिया।
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