''हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन तभी जब वे अच्छी गुणवत्ता वाले हों।
Central Govt News In Hindi: सड़क सुरक्षा पर चिंताओं और बाजार में घटिया सुरक्षा उपकरणों की बाढ़ के बाद, केंद्र सरकार ने जिला अधिकारियों को गैर-आईएसआई प्रमाणित हेलमेट के निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार ने अब तक 162 हेलमेट विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अधिकारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों के उल्लंघन को लक्षित करते हुए 27 छापे मारे हैं।
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा, ''हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन तभी जब वे अच्छी गुणवत्ता वाले हों। बाज़ार से असुरक्षित हेलमेट हटाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है।” यह कदम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जून, 2021 में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने के बाद आया है, जिसमें मानक आईएस 4151:2015 के तहत सभी हेलमेटों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
अधिकारियों ने विशेष रूप से गैर-प्रमाणित हेलमेट बेचने वाले सड़क किनारे विक्रेताओं को लक्षित किया है। उपभोक्ता बीआईएस केयर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से निर्माता की साख को सत्यापित कर सकते हैं। जिला अधिकारियों को उल्लंघनों की पहचान करने के लिए पुलिस और बीआईएस अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अभियान को मौजूदा सड़क सुरक्षा पहल के साथ एकीकृत किया जाएगा।
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