Ranveer Allahbadia News: रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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Ranveer Allahbadia News: रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Published : Feb 18, 2025, 12:54 pm IST
Updated : Feb 18, 2025, 12:54 pm IST
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Big relief to Ranveer Allahabadia from Supreme Court  News In Hindi
Big relief to Ranveer Allahabadia from Supreme Court News In Hindi

इलाहाबादिया ने अपनी याचिका में इंडियाज गॉट लैटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में देशभर में दर्ज की गई.

Big relief to Ranveer Allahabadia from Supreme Court  News In Hindi: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.  कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है. सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के अनुचित टिप्पणी के लिए इलाहाबादिया को फटकार भी लगाई. 

इलाहाबादिया ने अपनी याचिका में इंडियाज गॉट लैटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में देशभर में दर्ज की गई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है. इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच सुनवाई की है। कोर्ट ने  इलाहाबादिया के खिलाफ भारत भर में दर्ज कई एफआईआर को खारिज कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर प्रसारित एपिसोड के आधार पर उनके खिलाफ कोई अन्य एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अपना पासपोर्ट पुलिस को सौंपने को कहा है और यह भी कहा है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील से कहा, "समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए।"

कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील से कहा, "आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बेटियों, बहनों, माता-पिता और यहां तक ​​कि समाज को भी शर्मिंदा करेंगे।"

सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा, अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके विरुद्ध दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द या एकीकृत करना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर एक और एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावशाली व्यक्ति रणवीर इलाहाबादिया को उनके कथित अश्लील टिप्पणियों के लिए महाराष्ट्र, असम में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

बता दे कि इंडियाज गॉट लैटेंट के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से एक अनुचित सवाल किया था जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया और इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाने लगी. इस एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया के आलावा अपूर्वा मखीजा, समय रैना और आशीष चंचलानी भी नजर आए थे ऐसे में उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं और उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने के लिए समन भी जारी किए गए हैं. बता दे कि ट्रोल होने के बाद समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए है.

 

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ROZANASPOKESMAN

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