
कपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
Kulhad Pizza couple gets big relief from Punjab-Haryana High Court News In Hindi: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के मशहूर ‘कुल्हड़ पिज्जा कपल’ को गन कल्चर को बढ़ावा देने के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कपल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर फिलहाल रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दरअसल, कपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी दलील थी कि यह एफआईआर बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए दर्ज की गई है।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त 2025 की तारीख तय की है और तब तक ट्रायल कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। इस फैसले से कपल को बड़ी राहत मिली है।
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