देशभर में 1 जुलाई से सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी के नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
Sim Card Porting News In Hindi: मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन्हीं बदलावों में से एक है सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव। देशभर में 1 जुलाई से सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी के नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
हाल के दिनों में ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम कॉल के मामले तेजी से बढ़े हैं। लाखों सिम यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने सिम कार्ड नियमों में बदलाव किया है। अगर आप अपना सिम कार्ड किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कराते हैं तो अब आपको नए नियमों का पालन करना होगा।
सिम कार्ड पोर्ट करने के नए नियम 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएंगे। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। अभी तक यूजर्स आसानी से अपना मोबाइल नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं है।
अब अगर कोई यूजर अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहता है तो उसे इसके लिए पहले एक आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद यूजर्स को कुछ समय तक इंतजार करना होगा। मोबाइल नंबर उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान और सभी विवरण सत्यापित करने होंगे।
यूजर्स को एक ओटीपी भी दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल वे पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकते हैं। नया सिम लेते समय यूजर्स को जरूरी पहचान पत्र के साथ एड्रेस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके अलावा यूजर्स का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।
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