RBI की पहल, बैंक ग्राहकों को मिलने वाली है कई सुविधाएं

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RBI की पहल, बैंक ग्राहकों को मिलने वाली है कई सुविधाएं
Published : Jun 6, 2023, 1:14 pm IST
Updated : Jun 6, 2023, 1:14 pm IST
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रिपोर्ट में बैंकों को ग्राहकों के हित में कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया है.

New Delhi: आने वाले समय में  बैंक ग्राहकों को काफी सहूलियत मिलने वाली है. र‍िजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बैंक ग्राहकों को बेहतर सर्व‍िस देने, बैंक‍िंग धोखाधड़ी से बचाने और लेटेस्‍ट तकनीक के जर‍िये इंटरनेशनल लेवल की बैंक‍िंग सर्व‍िस देने की कोश‍िश की जा रही है. इसी कड़ी में पिछले साल मई में आरबीआई के पूर्व ड‍िप्‍टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्‍यक्षता में एक सम‍ित‍ि का गठन क‍िया गया था, उसकी र‍िपोर्ट सौंप दी गई है.

रिपोर्ट में बैंकों को ग्राहकों के हित में कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया है. इस सुझाव में सबसे महत्‍वपूर्ण स‍िफार‍िश यह है क‍ि KYC अपडेट नहीं होने पर बैंकों को खातों को बंद नहीं करना चाहिए। सम‍ित‍ि ने ऐसा स‍िस्‍टम बनाने की स‍िफार‍िश की है, ज‍िससे बार-बार केवाईसी (KYC) की जरूरत न हो. साथ ही होम लोन लेने वाले ग्राहकों को समय पर प्रापर्टी के कागजात देने की बात कही गई है.

सम‍ित‍ि की तरफ से की गई स‍िफार‍िशें

कमेटी ने अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों के दावों का ऑनलाइन निपटान और पेंशनधारकों की तरफ से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में लचीलापन दिखाने का सुझाव बैंकों को दिया है।

पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र के लिए भी आसान व्यवस्था करें। इसके अनुसार पेंशनरों को अपने बैंक की किसी भी शाखा में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी जाए। भीड़ से बचने के लिए उन्हें अपनी पसंद के किसी भी महीने में यह प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह नियम सभी बैंकों और आरबीआई के रेगुलेटेड संस्थानों पर लागू होगा। 

बैंककर्म‍ियों को ग्राहकों से बेहतर व्‍यवहार करने की ट्रेन‍िंग दी जाए.

सभी एटीएम में एक ही तरह की सूचना देने की व्‍यवस्‍था होनी चाह‍िए.

ड‍िज‍िटल फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों की तरफ से व‍िशेष कदम उठाए जाए.

सर्व‍िस से असंतुष्‍ट रहने वाले ग्राहकों के ल‍िए श‍िकायत दर्ज कराने का स‍िस्‍टम आसान हो.

साइबर क्राइम से बैंक ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा का इंतजाम हो.

ग्राहकों की तरफ से श‍िकायतों को समय पर दर्ज कराने और उनके न‍िपटारे के ल‍िए भी स‍िफार‍िशें की गई.

रिपोर्ट में कहा गया क‍ि संपत्ति के दस्‍तावेज खोने पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न केवल उनकी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां पाने में मदद के लिए बाध्य होना चाहिए बल्कि पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए.

Location: India, Delhi, New Delhi

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