सरकार ने यह फैसला दिन-ब- दिन बढ़ रहे साइबर फ्रॉड रोकने के लिए लिया है.
New Delhi: केंद्र सरकार ने सिम खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2023 से देशभर में लागू होने जा रहे हैं. बता दें कि ये नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स अपनी आईडी पर सीमित सिम खरीद पाएंगे. यानी जो लोग बल्क में सिम खरीदते है उन लोगों की भी शामत आने वाली है.
दरहसल, सरकार ने यह फैसला दिन-ूब- दिन बढ़ रहे साइबर फ्रॉड रोकने के लिए लिया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा कि साइबर फ्रॉड, स्कैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने सिम कार्ड के नए नियम जारी किए हैं. केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67 हजार डीलर्स को बैन किया गया है. साथ ही फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है
नए नियम के अनुसार अब सिम बेचने वालों को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा.
सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा।
व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी.
नए नियम के अनुसार अगर कोई इन नियमों तोड़कर सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है.
अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा. साथ हीअब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे.