22 दिसंबर 2023 को यूआईडीएआई ने एक निर्देश जारी कर कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है,
EPFO Removes Aadhaar Card As Date of Birth Proof: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक बड़ी घोषणा की है. अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाणपत्र रूप में वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के आदेश के बाद जन्मतिथि के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को हटाने का फैसला किया है।
22 दिसंबर 2023 को यूआईडीएआई ने एक निर्देश जारी कर कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। यूआईडीएआई ने कहा था कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है.
यूआईडीएआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि आधार 12 अंकों की एक अद्वितीय आईडी है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है. यह आपकी पहचान और स्थायी निवास के प्रमाण के रूप में पूरे देश में मान्य है। इस पर जन्मतिथि दी गई है लेकिन इसे जन्म के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
जन्मतिथि के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज
-जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट
- नाम और जन्मतिथि सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
-केंद्र या राज्य सरकार के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
-सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
-सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट
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