CBSE Tightens Safety Norms: स्कूलों में ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग वाले CCTV कैमरे अब अनिवार्य
Published : Jul 21, 2025, 7:01 pm IST
Updated : Jul 21, 2025, 7:01 pm IST
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CBSE CCTV New Rules Latest Today News In Hindi
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नए खंड 4.7.10 के अनुसार, स्कूलों को अब निम्नलिखित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे

CBSE Tightens Safety Norms News In Hindi: छात्रों की सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों को अपने परिसरों में ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग क्षमता वाले उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नया निर्देश सीबीएसई संबद्धता उपनियम, 2018 के अध्याय 4 के तहत एक संशोधन के रूप में आया है।

सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य छात्रों के लिए एक सुरक्षित और दुर्व्यवहार-मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। बोर्ड ने कहा कि सुरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण भी शामिल होना चाहिए, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

नए खंड 4.7.10 के अनुसार, स्कूलों को अब निम्नलिखित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे:

- सभी प्रवेश और निकास बिंदु

- गलियारे और सीढ़ियाँ

- कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और कैंटीन क्षेत्र

- खेल के मैदान, स्टोर रूम और अन्य सामान्य क्षेत्र

गोपनीयता बनाए रखने के लिए शौचालयों और वाशरूम को बाहर रखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीसीटीवी सिस्टम में वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक संग्रहीत किया जाना चाहिए। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को फुटेज उपलब्ध हो।

सीबीएसई ने इस बात पर जोर दिया कि दो-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, भौतिक अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सकारात्मक स्कूल वातावरण को बढ़ावा देना, जहां छात्र उत्पीड़न, हिंसा या भावनात्मक संकट से सुरक्षित महसूस करें।

अधिसूचना में कहा गया है, "हर बच्चे को सीखने, बढ़ने और फलने-फूलने के लिए एक सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए। यह प्रावधान ऐसा माहौल बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों को मज़बूत करता है।"

सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों को इस प्रावधान को तुरंत लागू करने और इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम को स्कूल सुरक्षा उपायों को आधुनिक बनाने और माता-पिता व अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिक विश्वास पैदा करने की एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

(For more news apart from CBSE CCTV New Rules Latest Today News In Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)

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