पीसी ज्वैलर्स ने एस.बी.आई. समेत कई अन्य बैंकों से करीब 3,466 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है.
नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पीसी ज्वैलर्स (PC Jewellers) कंपनी को लोन डिफॉल्ट मामले में कोर्ट में घसीटा है. बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) दिल्ली में पीसी ज्वैलर्स के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर की है। जानकारी के मुताबिक, पीसी ज्वैलर्स ने एस.बी.आई. समेत कई अन्य बैंकों से करीब 3,466 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है.
यह याचिका 26 जुलाई को एन.सी.एल.टी. प्रधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अब अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है. पीसी ज्वैलर्स की मुश्किलें फरवरी 2023 में शुरू हुईं, जब बैंकों ने उसे दिए गए ऋण वापस लेने का फैसला किया।
दरअसल, फाइलिंग से पता चला है कि कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए 3,466 करोड़ रुपये के लोन पर डिफॉल्ट किया है। इस खुलासे के बाद बैंकों ने दिए गए कर्ज की वसूली करने का फैसला किया है. लोन रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता से ऋण राशि वापस करने का अनुरोध करता है। आम तौर पर, जब ऋणदाता को लगता है कि उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति खराब है, तो वे ऋण वापस लेने का निर्णय लेते हैं।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसने एसबीआई, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत 14 बैंकों से पैसा उधार लिया है। वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि ब्याज और मूल राशि समेत उस पर बैंकों का 3,278 करोड़ रुपये बकाया है।
कंपनी का सबसे बड़ा ऋणदाता एसबीआई है, जिस पर 1,060 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके अलावा कंपनी पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 530 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक का 478 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक का 226 करोड़ रुपये बकाया है।