UPI पेमेंट कर दी गलत अकाउंट में ? तो इन तरीकों का इस्तेमाल कर वापस पाएं पैसे

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UPI पेमेंट कर दी गलत अकाउंट में ? तो इन तरीकों का इस्तेमाल कर वापस पाएं पैसे
Published : Nov 29, 2022, 11:47 am IST
Updated : Nov 29, 2022, 11:47 am IST
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Did UPI payment in wrong account? So, get money back using these methods
Did UPI payment in wrong account? So, get money back using these methods

गलती से पैसे किसी गलत व्यक्ति को भेज देते हैं.तो हमारे बताये तरीके का इस्तेमाल कर पैसे वापस पा सकते हैं.

हम सभी थर्ड पार्टी UPI पेमेंट का इस्तेमाल तो करते ही हैं. लेकिन, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और गलती से पैसे किसी गलत व्यक्ति को भेज देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो हमारे बताये तरीके का इस्तेमाल कर आप अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं.
 

UPI Payment Tips: भारत में यूपीआइ (UPI) पेमेंट का चलन काफी बढ़ गया है. छोटे कस्बों से लेकर शहरों के हर गली और नुक्कड़ पर UPI प्लेटफॉर्म, जैसे-गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे एप्स से लेन-देन किया जा रहा है. UPI लेन-देन मोबाइल नंबर से करना आसान होता है, लेकिन कई बार मोबाइल नंबर का एक डिजिट भी गलत होने पर पैसे गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. अगर आपके साथ ही ऐसी घटना हो गयी है, तो घबराने की जरूरत नहीं. आप इन आसान तरीकों को अपनाकर गलती से ट्रांसफर हुए पैसों को वापस पा सकते हैं.
 

थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं होते जिम्मेदार
UPI पेमेंट गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो उसके लिए Google Pay, Phone Pay और Paytm जैसे थर्ड पार्टी एप्स जिम्मेदार नहीं होते हैं. इसके लिए आपको सीधे अपने बैंक शाखा में संपर्क करना होता है, जिस बैंक अकाउंट से आपका UPI पेमेंट लिंक है. ऐसे में अगर गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गये हैं, तो आपको सीधे बैंक के कस्टमर केयर पर जानकारी देनी होती है. वैसे ज्यादातर मामलों में कस्टमर केयर बैंक को सीधे मेल करने की जानकारी देते हैं.
 

बैंक को करना होगा मेल
अपने संबंधित बैंक को मेल करने पर ज्यादातर मामलों में समाधान हो जाता है, लेकिन अगर मेल से मामले का निपटान नहीं होता है, तो आपको संबंधित बैंक ब्रांच विजिट करना होगा. हालांकि, बैक ब्रांच विजिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट जैसे मेल प्रिंटआउट को साथ ले जाना होगा. इसके बाद बैंक मैनेजर रिप्लाइ करके बैंक में पैसे रिफंड कर सकते हैं.
 

जानें RBI के ये नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के मुताबिक, गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की शिकायत मिलने के 7 से लेकर 15 दिन के भीतर बैंक को निपटारा करना होता है. ऐसे में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर जल्द से जल्द संबंधित बैंक शाखा व बैंक अधिकारी से बातचीत करें. अगर आपकी तरफ से गलत अकाउंट में भेजे गये पैसों को व्यक्ति खर्च भी कर देता है, तो नियम के मुताबिक बैंक को आपका पैसा रिफंड करना होगा. जबकि, पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति के बैलेंस को निगेटिव कर दिया जायेगा.

Location: India, Delhi, New Delhi

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