आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है.
Traffic Challan Without PUC: अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, या एक्सपायर हो चुका है, तो आपका 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है. यह सर्टिफिकेट बताता है कि आपका वाहन एक सीमा से ज्यादा प्रदूषण नहीं कर रहा.
कार हो या बाइक भारत में वाहन चलाने के लिए आपके पास कई तरह के दस्तावेज होने जरूरी है. ट्रैफिक पुलिस आपसे कभी भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का इंश्योरेंस मांग सकती है.
इसके साथ आपको पास PUC प्रमाणपत्र भी होना अनिवार्य है. अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, या एक्सपायर हो चुका है, तो आपका 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है. यह सर्टिफिकेट बताता है कि आपका वाहन एक सीमा से ज्यादा प्रदूषण नहीं कर रहा. आइए जानते हैं इस सर्टिफिकेट को कैसे और कहां से बनवाएं?
PUC सर्टिफिकेट कैसे पाएं:
इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके मौजूद हैं. ऑफलाइन मोड के लिए आपको प्रदूषण जांच केंद्र पर जाना होगा. इसके बाद आप ऑनलाइन (परिवहन) पोर्टल के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं.
पीयूसी सर्टिफिकेट ऑफलाइन पाने का तरीका:
1. अपने वाहन (कार या बाइक) को नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र पर ले जाएं.
2. यहां कर्मचारी वाहन के एग्जॉस्ट पाइप के अंदर एक डिवाइस लगाकर धुएं को चेक करेगा.
3. प्रदूषण की रीडिंग कर्मचारी के सिस्टम पर आ जाएंगी, जिसका पीयूसी प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा.
4. आपसे फीस लेकर प्रदूषण प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा.
5. आप कहीं से भी PUC सर्टिफिकेट बनवाएं, यह पूरे देश में वैलिड रहेगा
6. आमतौर पर पीयूसी सेंटर पेट्रोल पंप के आसपास मिल जाते हैं.
कितने दिन वैलिड रहेगा?
आमतौर पर PUC सर्टिफिकेट 3 महीने या 6 महीने तक के लिए बनाया जाता है. अगर आपकी कार BS4 या इससे ऊपर की स्टैण्डर्ड की है तो 1 साल का प्रमाण पत्र भी मिल सकता है. इसके लिए आपसे 100-150 रुपये का चार्ज लिया जा सकता है.