'मैच ही तो है, हो जाने दो' एशिया कप में IND vs PAK क्रिकेट मैच रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारीज

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'मैच ही तो है, हो जाने दो' एशिया कप में IND vs PAK क्रिकेट मैच रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारीज
Published : Sep 11, 2025, 2:15 pm IST
Updated : Sep 11, 2025, 2:15 pm IST
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Supreme Court rejects plea to cancel India-Pakistan cricket match in Asia Cup news in hindi
Supreme Court rejects plea to cancel India-Pakistan cricket match in Asia Cup news in hindi

यह मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाना है। यह याचिका उर्वशी जैन के नेतृत्व में चार कानून के छात्रों द्वारा दायर की गई है।

IND vs PAK, Asia cup 2025: सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के तहत 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह मामला न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने वकील की बात सुनते हुए टिप्पणी की, "जल्दबाज़ी क्या है? यह एक मैच है, इसे चलने दीजिए।" वकील ने मामले को कल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पनाह देता है और ऐसे देश के साथ खेलना सही संदेश नहीं देता। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल गिर सकता है और आम जनता में भी गलत धारणा बन सकती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाना है। यह याचिका उर्वशी जैन के नेतृत्व में चार कानून के छात्रों द्वारा दायर की गई है।

यह याचिका अधिवक्ता स्नेहा रानी, ​​अभिषेक वर्मा और अनस चौधरी द्वारा तैयार की गई है, जबकि अधिवक्ता अंसार अहमद चौधरी ने अपना पक्ष रखा है। याचिका का डायरी नंबर 51856/2025 है और इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की घटनाओं में भारतीय नागरिकों और सैनिकों की जान चली गई। ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देश के गौरव के खिलाफ है और इससे शहीदों और उनके परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है।

जब वकील ने बताया कि मैच रविवार (14 सितंबर) को है और अगर मामला गुरुवार को सूचीबद्ध नहीं हुआ, तो याचिका निरर्थक हो जाएगी, तो न्यायाधीश ने कहा, "मैच इस रविवार को है? हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसे जारी रहने दें। मैच जारी रहना चाहिए।" इसके बाद वकील ने तर्क दिया कि उनका मामला अच्छा हो या बुरा, कम से कम मामले को सूचीबद्ध तो किया ही जा सकता है। हालाँकि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया और दोहराया कि मैच जारी रहना चाहिए।

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