27 वर्षीय सौतेले भाई ने अपनी 14 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म किया, ...
चंडीगढ़: बहन से रेप करने वाले सौतेले भाई को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मनीमाजरा पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ दो साल पहले आईपीसी की धारा 376 (3) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
एक 27 वर्षीय सौतेले भाई ने अपनी 14 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मामला तब सामने आया जब उसे जांच के लिए नर्सिंग होम ले जाया गया। आरोपी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने शिकायत में कहा कि उसके 2 बेटे उसकी पहली पत्नी से हैं जबकि उसकी 14 वर्षीय बेटी दूसरी पत्नी से है। उसे पता चला कि उसका बेटा अपनी ही बहन के साथ दुष्कर्म करता था।
इसके साथ ही आरोपी ने कोर्ट में अपना बचाव करते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, हालांकि डीएनए रिपोर्ट में उसके खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं। जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. आरोपी ने कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है और 2012 से पीजीआई में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलें नहीं मानीं.