
उच्च न्यायालय ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि लोकसभा ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अमृतपाल की सदस्यता समाप्त नहीं होगी
Amritpal Singh not allowed by High Court to attend Lok Sabha session News in Hindi: खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आज अमृतपाल की याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें उन्होंने लोकसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
उच्च न्यायालय ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि लोकसभा ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अमृतपाल की सदस्यता समाप्त नहीं होगी क्योंकि लोकसभा समिति ने उनकी 54 दिन की छुट्टी को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि वे लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे।
लोकसभा द्वारा दी गई जानकारी के बाद उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन अमृतपाल को लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी।
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