यूटी के सरकारी स्कूलों में फंड खर्च करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
Chandigarh News in Hindi: यूटी के सरकारी स्कूलों में फंड खर्च करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। स्कूलों को भुगतान केवल ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। नए नियमों के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रों द्वारा जमा की जाने वाली ट्यूशन फीस की धनराशि का चालान भी सीधे डीईओ कार्यालय और सरकारी स्कूलों के स्तर पर तैयार किया जाएगा।
छात्र फंड कैशबुक की जांच डीईओ, डीडीओ-सह-प्रिंसिपल, सरकारी स्कूलों के प्रधानों के स्तर पर की जाएगी। प्रशासक ने सरकारी स्कूलों के राखी: समामेलित फंड को मंजूरी दे दी है। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग में पैसे के लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए ये नियम बनाये गये हैं। ये सभी नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। डीईओ, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि डीईओ और स्कूलों के स्तर पर बनाए गए सभी फंडों की कैश बुक नए तरीके से पूरी की जाए।
इसके बाद 31 जुलाई तक क्लोजिंग बैलेंस के जाँच के लिए कैश बुक डीईओ कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं सरकारी स्कूलों के फंड का कैशबुक 31 जुलाई तक एनआइसी को भेज दिया जायेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 1 अगस्त से केवल ऑनलाइन लेनदेन ही होंगे और कोई नकद या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(For more news apart from Rules will already be implemented for spending funds in schools News in Hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)