कोर्ट ने केंद व राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 60 दिन के भीतर इस मांग पत्र पर उचित निर्णय ले।
Punjab Haryana High Court On Oxytocin being given to animals in dairies News In Hindi: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेयरियों में पशुओं को दिया जा रहा आक्सीटोसिन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याची को कहा है कि वह इस विषय पर केंद्र, हरियाणा व पंजाब सरकार को एक मांग पत्र दे। कोर्ट ने केंद व राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 60 दिन के भीतर इस मांग पत्र पर उचित निर्णय ले।
227 डेयरी में मौजूद 3887 पशुओं के सर्वे के आधार पर जनहित याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर पशुओं को अधिक दूध के लिए आक्सीटोसिन का टीका लगाया जा रहा है।
याचिका दाखिल करते हुए द पेड्डू पीपल वेलफेयर सोसायटी ने हाई कोर्ट को बताया कि शहर की डेयरियों में पशुओं पर क्रूरता हो रही है। उन्होंने मोहाली की 227 डेयरियों में 3887 पशुओं का सर्वे किया था। इस सर्वे में पाया गया कि अधिकतर स्थानों पर पशुओं को बेहद दयनीय स्थिति में रखा गया है। डेयरियों में सफाई व्यवस्था का अभाव है और पशुओं के पीने के लिए साफ पानी तक मौजूद नहीं है। कुछ मामलों में तो पशुओं को दो फुट की रस्सी से बांधा गया और उनके पास खड़े होने तक के लिए उचित स्थान नहीं था। सर्वे में जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक थी वह यह कि पशुओं को अधिक दूध के लिए आक्सीटोसिन टीका लगाया जा रहा है। इस टीके को अधिकत डेयरी वाले खुद ही लगाते हैं और इसके लिए बार-बार एक ही सिरिंज का इस्तेमाल होता है।
याची ने बताया कि यह टीका पशुओं के लिए तो हानिकारक है ही लेकिन इसको लगाने के बाद निकाला गया दूध सेवन करने वालों की सेहत बिगाड़ सकता है। याची ने बताया कि मोहाली में विभिन्न स्थानों पर ऐसे मामले सामने आने पर पुलिस को काल किया। पुलिस ने आकर केवल खानापूर्ति की और कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की। विभिन्न स्तर पर प्रयास के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची ने कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन न होने के कारण इस प्रकार डेयरी मालिक और गौशालाओं के संचालक पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं।
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