जस्टिस संदीप मौदगिल ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस पर 2.5 वर्षों तक कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया।
Punjab Haryana High Court Jalandhar Police Commissioner fined News In Hindi: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली "लापरवाही और दयनीय दृष्टिकोण" को दर्शाती है।
जस्टिस संदीप मौदगिल ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस पर 2.5 वर्षों तक कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। यह मामला 20 जुलाई 2022 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने कनाडा का वर्क परमिट दिलाने के झूठे वादे पर धोखाधड़ी की।
शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पुलिस ने कोई जांच नहीं की। कोर्ट ने कहा कि 22 नवंबर को नोटिस जारी होने के बाद, पुलिस ने अचानक 10 दिनों में जांच पूरी कर चालान दाखिल कर दिया। जस्टिस मौदगिल ने इसे "याचिका को दबाने का जल्दबाजी में किया गया प्रयास" बताया।
अदालत ने माना कि निष्पक्ष जांच के बिना चालान दाखिल करना याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही, अनुच्छेद 39-ए के तहत समान न्याय सुनिश्चित करने में पुलिस विफल रही।
कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को 1 लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया और यह राशि उनके वेतन से काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पंजाब के पुलिस महानिदेशक से एक हलफनामा मांगा गया है, जिसमें वेतन से जुर्माना काटे जाने की पुष्टि की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
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