Chandigarh News: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, सुखना झील के सूखने पर अधिकारियों और बिल्डर माफिया पर नाराजगी
Chandigarh News: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, सुखना झील के सूखने पर अधिकारियों और बिल्डर माफिया पर नाराजगी
Published : Jan 21, 2026, 7:27 pm IST
Updated : Jan 21, 2026, 7:27 pm IST
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Supreme Court expresses displeasure with officials and builder mafia over the drying up of Sukhna Lake
Supreme Court expresses displeasure with officials and builder mafia over the drying up of Sukhna Lake

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अवैध निर्माण और बिल्डर माफिया की मिलीभगत पर हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है।

Chandigarh News: सुप्रीम कोर्ट ने सुखना झील के सूखने पर चिंता जताते हुए बिल्डर माफिया की कड़ी आलोचना की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बिल्डरों और नौकरशाहों के बीच कथित मिलीभगत के कारण चंडीगढ़ की प्रतिष्ठित झील के सूखने पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा, ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे।’ सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमलय बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच 1995 में लंबित जनहित याचिका ‘इन रे: टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद’ में दायर अंतरिम आवेदनों की सुनवाई कर रही थी।

इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने एक अधिवक्ता द्वारा झील से संबंधित याचिका का हवाला देने पर कहा, ‘‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे? पंजाब में राजनीतिक दलों के समर्थन और नौकरशाहों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे झील पूरी तरह नष्ट हो रही है। वहां सभी बिल्डर माफिया सक्रिय हैं।’

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया था कि जंगलों और झीलों से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालयों को दरकिनार करते हुए सीधे उच्चतम न्यायालय में क्यों पहुंच रहे हैं, वह भी 1995 में लंबित जनहित याचिका के अंतरिम आवेदनों के रूप में। बेंच ने सुनवाई की शुरुआत में ही सवाल उठाया कि वन संबंधी सभी मामले इसी अदालत में क्यों आ रहे हैं।

सीजेआई सूर्यकांत ने सुखना झील मामले से जुड़े एक आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निजी डेवलपर्स और अन्य लोगों के इशारे पर दोस्ताना मुकाबला चल रहा है। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वन मामले में न्यायमित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर से स्थानीय मुद्दों की जानकारी देने को कहा, जिन्हें उच्च न्यायालय स्वयं निपटा सकता है।

चंडीगढ़ की सुखना झील से संबंधित यह मामला मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के प्रयासों से जुड़ा है, जो झील के जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के लिए किए गए थे। इसके तहत 2020 में संरक्षित क्षेत्र में बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया गया था।

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