यह घटना 8 जुलाई 2022 की है. घटना के बाद हाई कोर्ट जज ने जांच के आदेश दिए.
चंडीगढ़: एक साल बीत जाने के बावजूद चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में पेड़ गिरने से मरी छात्रा हिराक्षी और हाथ गंवाने वाली इशिता के परिवार को चंडीगढ़ प्रशासन ने मुआवजा नहीं दिया है. अब कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस दिया है. इसका जवाब जल्द से जल्द देने के भी आदेश दिए गए हैं.
यह घटना 8 जुलाई 2022 की है. घटना के बाद हाई कोर्ट जज ने जांच के आदेश दिए. 30 दिसंबर 2022 को जांच रिपोर्ट आई। इसमें पेड़ की ठीक से देखभाल न करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है।
जांच कमेटी ने मृत छात्रा हिराक्षी के परिवार को 1 करोड़ रुपये और घायल छात्रा इशिता शर्मा को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की थी. साथ ही यह भी सिफारिश की गई कि घायल छात्रा के इलाज का पूरा खर्च चंडीगढ़ प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग उठाए, लेकिन प्रशासन ने अब तक हीराक्षी के पिता को सिर्फ 20 लाख रुपये और इशिता को 10 लाख रुपये ही दिए हैं.
घायल छात्रों के परिजनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने दलील दी है कि चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई बेहद ढीली है. जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया.