मला उनके खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दायर किया था.
Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने 23 साल पुराने मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर को 5 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उनके खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तब दायर किया था जब वह (सक्सेना) गुजरात में एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रमुख थे।
पाटेकर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. हालाँकि, अदालत ने आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अवसर देने के लिए सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। 24 मई को अदालत ने कहा था कि पाटेकर का सक्सेना को 'देशभक्त नहीं, बल्कि कायर' कहने वाला बयान और उन पर रेफरल लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाना न केवल अपने आप में अपमानजनक था, बल्कि इसका उद्देश्य नकारात्मक धारणा पैदा करना भी था.
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