केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी.
Arvind Kejriwal arrest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. बता दें कि केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था. वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अपना जवाब दाखिल किया था.
केजरीवाल की ओर से वकील सिंघवी ने की बहस
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा. सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है. ईडी ने पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा था. पहले और आखिरी सम्मन के बीच छह महीने बीत गए। केजरीवाल को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया.
सिंघवी ने कहा कि ऐसा केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए किया गया. पहले वोट से पहले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. उनके पास कोई सबूत नहीं है, केवल सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
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