आरोप लगाया गया है कि कैसरगंज से सांसद सिंह जिले की तरबगंज तहसील के माझारथ, जैतपुर और नवाबगंज गांवों में ‘‘अवैध खनन’’ कर रहे हैं।
New Delhi: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिले के कुछ गांवों में अवैध खनन किए जाने का दावा करने वाली याचिका पर तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कैसरगंज से सांसद सिंह जिले की तरबगंज तहसील के माझारथ, जैतपुर और नवाबगंज गांवों में ‘‘अवैध खनन’’ कर रहे हैं।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ‘‘हर दिन 700 से अधिक ट्रकों में लादकर लघु खनिजों का अवैध परिवहन, भंडारण किया जा रहा है तथा करीब 20 लाख घन मीटर वाले लघु खनिजों की अवैध बिक्री की जा रही और क्षमता से अधिक भार से लदे ट्रकों से पटपड़ गंज पुल तथा सड़क को नुकसान पहुंचा है।’’
न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया याचिका में किए गए दावे पर्यावरण से संबंधित सवाल खड़े करते हैं।’’
पीठ ने बुधवार को कहा, ‘‘याचिका में किए दावों के मद्देनजर, हम इसे उचित मानते हैं कि तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने तथा उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक संयुक्त समित का गठन किया जाए।’’ एनजीटी ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए सात नवंबर की तारीख तय की है।