मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की।
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।
मामले में आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को ईडी के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है।
सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई। गौर हो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
(For More News Apart from Delhi High Court seeks reply from CBI on Arvibd Kejriwal's bail plea in Delhi Excise Policy Case, Stay Tuned To Rozana Spokesman)