पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाला पिता ही पहली पत्नी के बच्चों नेचुरल गॉर्जियन': दिल्ली हाई कोर्ट

खबरे |

खबरे |

पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाला पिता ही पहली पत्नी के बच्चों नेचुरल गॉर्जियन': दिल्ली हाई कोर्ट
Published : Sep 5, 2023, 1:49 pm IST
Updated : Sep 5, 2023, 1:49 pm IST
SHARE ARTICLE
 Delhi High Court
Delhi High Court

वह पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चे से अलग नहीं हो सकता है.

नई दिल्ली - दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करता है, तो भी वह पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चे से अलग नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी शख्स की दूसरी शादी, उसे पहली शादी से हुए बच्चे के स्वाभाविक अभिभावक (Natural Guardian) होने से अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकती है.

 जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा है कि भले ही माता-पिता आर्थिक संकट से जूझ रहे हों, लेकिन बच्चे के माता-पिता की जगह कोई नहीं ले सकता।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि कोई भी बच्चे के माता-पिता की जगह नहीं ले सकता, भले ही माता-पिता वित्तीय संकट का सामना कर रहे हों। मामला साल 2010 का है जब बच्चे की मां की मौत हो गई थी. महिला के परिजनों ने दामाद के खिलाफ दहेज के कारण मौत का मामला दर्ज कराया है. शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया. 2 साल जेल में बिताने के बाद 2012 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

'हमारा गांव बिकाऊ है' पोस्टर विवाद बढ़ा, SHO के खिलाफ कार्रवाई

03 Jun 2025 5:49 PM

रोती हुई महिला ने निहंग सिंह पर लगाया आरोप बेअदबी, फिरोजपुर जमीन विवाद निहंग सिंह मामला

03 Jun 2025 5:48 PM

पंजाब किंग्स की जीत! मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में बनाई जगह, अब RCB से होगी बड़ी टक्कर

02 Jun 2025 6:41 PM

Punjab Kings Vs RCB ! सुनें दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मोहित शर्मा किसका कर रहे हैं समर्थन

02 Jun 2025 6:39 PM

जेल से बाहर आने के बाद जगदीश भोला का EXCLUSIVE वीडियो

02 Jun 2025 6:37 PM

राजबीर कौर ने बताया कपिल शर्मा और भारती बहुत शरारती हैं, Rajbir kaur Exclusive Interview

02 Jun 2025 6:35 PM