पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था।
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद निरोधक कानून गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को पुलिस को नोटिस जारी किया।.
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका लंबित रहने तक उनकी अंतरिम रिहाई के अनुरोध वाली अर्जियों पर भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है।
पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली में ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालय को सील कर दिया है। न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए धन लेने का आरोप लगाया गया है। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।