केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है.
Arvind Kejriwal News: शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में जांच में ‘देरी’ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल पेश करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी से मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को भी पेश करने को कहा।
पीठ मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दलीलें सुन रही है। सुनवाई शुरू होते ही ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि 100 करोड़ रुपये का हवाला ट्रांजैक्शन मिला है. मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने के बाद 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि 2 साल में 1100 करोड़ रुपए कैसे हो गए? आपने कहा था कि यह 100 करोड़ का मामला है, यह सैकड़ों करोड़ कैसे हो गया? इस पर ईडी ने कहा कि ये पॉलिसी के फायदे हैं. कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की केस डायरी मांगी है.
इससे पहले 3 मई को हुई सुनवाई में दो घंटे की लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मुख्य मामला, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वह चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकें.
कोर्ट ने मामले की जांच में लिए गए समय पर ईडी से सवाल किया और कहा कि उसने कुछ चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए। पीठ ने यह भी पूछा कि मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए। ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे और उनकी भूमिका बाद में स्पष्ट हुई।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सात-सितारा होटल में ठहरे थे, उनके कुछ बिल का भुगतान कथित रूप से दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने किया था। पीठ को राजू की ओर से एक नोट दिया गया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है।
मामले में दलीलों पर सुनवाई जारी है। केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का मामला असाधारण स्थिति है, चुनाव का वक्त है, केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं..वो इससे पहले किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहे हैं..वो आदतन अपराधी नहीं हैं...
(For more news apart from Arvind Kejriwal's interim bail hearing SC asks for case file, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)