2,000 के नोट को बदलने की अधिसूचनाओं के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट

खबरे |

खबरे |

2,000 के नोट को बदलने की अधिसूचनाओं के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट
Published : Jun 7, 2023, 1:38 pm IST
Updated : Jun 7, 2023, 1:38 pm IST
SHARE ARTICLE
Court seeks report from registry on plea against notifications to replace Rs 2,000 note
Court seeks report from registry on plea against notifications to replace Rs 2,000 note

न्यायालय ने पूछा कि जब मामले का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, तो इसे कैसे फिर से रखा जा सकता है।

New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने बिना पर्ची और पहचान पत्र (आईडी) के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की है। इसके बाद न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने यह आदेश जारी किया।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी।

उपाध्याय ने बुधवार को कहा कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी 2,000 के नोटों को बदल रहे हैं और मीडिया की खबरों के अनुसार, अबतक 80,000 करोड़ रुपये के नोट बदले जा चुके हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम मीडिया की खबरों पर नहीं जा सकते। आप शुक्रवार को इसका उल्लेख करें। इस बीच, हम रजिस्ट्री की रिपोर्ट देखेंगे।’’ 

न्यायालय ने पूछा कि जब मामले का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, तो इसे कैसे फिर से रखा जा सकता है।

इससे पहले अधिवक्ता उपाध्याय ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा था कि 2,000 रुपये के नोटों को अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा भी बिना किसी पर्ची और पहचान पत्र के बदला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बहुत कम समय में 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों के बदले बैंकों ने ग्राहकों को अन्य मूल्य के 50,000 करोड़ रुपये के नोट लौटाए हैं।

उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 2,000 रुपये के बैंक नोट को बिना किसी दस्तावेज के बदलने की अधिसूचना को चुनौती दी थी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गत 19 मई को 2,000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा किया जा सकता है या कम मूल्य के नोट से बदला जा सकता है। हालांकि, 2,000 के नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं।

 

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

सुखबीर बादल से पूछा - क्या आपने बरगारी कलां में गोली चलाने का आदेश दिया था, उन्होंने कहा "हां"|Harpreet Singh

15 Mar 2025 5:54 PM

जब ड्रग तस्कर के घर छापेमारी करने पहुंची भारी पुलिस बल, देखिए कैसे भागे तस्कर!

12 Mar 2025 5:52 PM

इस गांव में कोई भी घर नशे से नहीं बचा, अपने ही घर के बर्तन और कपड़े चुराकर करते हैं नशा|Spokesman D Sath

12 Mar 2025 5:50 PM

अब Nawanshahr में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई,Bulldozer से मिनटों में ढहाया गया मकान

11 Mar 2025 5:59 PM

कुर्सी लेकर निकले Justin Trudeau, Canada में ट्रूडो का शासन ख़त्म, जीभ बाहर, हाथ में कुर्सी

11 Mar 2025 5:56 PM

न ग्रंथ साहिब, न पंथ, तो कैसे बना नया जत्थेदार, मजीठिया के पक्ष में Chandumajra

10 Mar 2025 7:13 PM