रैपिडो से जुड़ा मामला: दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई को सहमत सुप्रीम कोर्ट

खबरे |

खबरे |

रैपिडो से जुड़ा मामला: दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई को सहमत सुप्रीम कोर्ट
Published : Jun 7, 2023, 2:45 pm IST
Updated : Jun 7, 2023, 2:45 pm IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court agrees to hear Delhi government's plea
Supreme Court agrees to hear Delhi government's plea

कौल ने कहा, ‘‘ हमारे मामले में पारित आदेश के खिलाफ भी अपील की गई है। इस मामले पर भी शुक्रवार को सुनवाई करें।’’

New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई बुधवार को नौ जून तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उसने उसके द्वारा ‘बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर’ रैपिडो को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाए जाने तथा उसे अंतिम नीति अधिसूचित होने तक सेवाएं जारी रखने देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ से ‘उबर’ (कार सेवा कंपनी) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन. के. कौल ने कहा कि उनका मामला भी समान प्रकृति का है, लेकिन उसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया।

कौल ने कहा, ‘‘ हमारे मामले में पारित आदेश के खिलाफ भी अपील की गई है। इस मामले पर भी शुक्रवार को सुनवाई करें।’’ इसके बाद पीठ मामले पर सुनवाई स्थगित कर शुक्रवार को उस पर सुनवाई करने को तैयार हो गई।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने सोमवार को कहा था कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक उसके नोटिस पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का फैसला वस्तुतः रैपिडो की रिट याचिका को स्वीकार करने जैसा है।

उच्च न्यायालय ने गत 26 मई को रैपिडो की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि अंतिम नीति तक ‘बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर’ के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। रैपिडो का परिचालन करने वाली ‘रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार का आदेश बिना किसी औचित्य के पारित किया गया, जिसमें गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को यात्रियों को लाने-ले जाने से तुरंत रोकने की बात कही गई है।

याचिका में रैपिडो ने उस कानून को चुनौती दी है, जिसमें दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत करने से बाहर रखा गया है। इस साल की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, सरकार ने मोटरसाइकिल और टैक्सी सेवाओं को दिल्ली में उनके परिचालन को लेकर आगाह करते हुए कहा था कि उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रैपिडो ने दिल्ली सरकार द्वारा उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ Kisana ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ, ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ Kisana ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?

20 Dec 2024 5:46 PM

ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀ- Khanauri border ਤੋ ਗਰਜਿਆ Lakha Sidhana | Appeal

19 Dec 2024 5:31 PM

जगजीत सिंह दल्लेवाल की हालत बेहद गंभीर, मंच बंद

19 Dec 2024 5:30 PM

जगजीत सिंह डल्लेवाल के पक्ष में खनौरी बॉर्डर पहुंचे मूसेवाला के पिता

19 Dec 2024 5:28 PM

ਧਾਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Raj Lali Gill ਦਾ Exclusive Interview

18 Dec 2024 5:42 PM

18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ Jathedar ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ - Bathinda Jathedar Harpreet Singh|Viral Video

18 Dec 2024 5:39 PM