दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।
Arvind Kejriwal News In Hindi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए विशेष व्यवस्था की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी खबरों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने न सिर्फ जनहित याचिका खारिज कर दी बल्कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
श्रीकांत प्रसाद नाम के वकील ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। डीजी जेल से केजरीवाल को विधायकों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बातचीत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और प्रसाद पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता को इसे एम्स के खाते में जमा करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कई सख्त टिप्पणियां कीं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी खबरें चलाने से रोका जाए। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और पूछा कि क्या आपातकाल या सैन्य शासन लगाया जाना चाहिए।
इससे पहले हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जेल में बंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि फैसला केजरीवाल को खुद करना है या फिर उपराज्यपाल और राष्ट्रपति फैसला लेंगे। कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
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