संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
Sandeshkhali Case News Update In Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की अनुमति दी गई थी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने महीनों तक इस मामले में कुछ नहीं किया ।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश सभी संबंधित घटनाओं से संबंधित है। हालांकि, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्होंने मामले से संबंधित कई काम किए हैं और कोई एक निर्देश नहीं दिया जा सकता।
हालांकि, शीर्ष अदालत इससे सहमत नहीं थी, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया कि आदेश में आज की टिप्पणियों से मामले से संबंधित मुकदमे या भविष्य के उपायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ द्वारा की जाएगी।
(For more news apart from Sandeshkhali case, Supreme Court rejects WB govt petition news in hindi news in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman Hindi)