SC ने महिला के गलत हेयरकट के लिए 'सैलून ' पर लगाए गए 2 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को किया खारिज

खबरे |

खबरे |

SC ने महिला के गलत हेयरकट के लिए 'सैलून ' पर लगाए गए 2 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को किया खारिज
Published : Feb 9, 2023, 12:31 pm IST
Updated : Feb 9, 2023, 12:31 pm IST
SHARE ARTICLE
SC sets aside Rs 2 crore fine imposed on 'salon' for wrong haircut of woman
SC sets aside Rs 2 crore fine imposed on 'salon' for wrong haircut of woman

अदालत ने महिला को मुआवजे के अपने दावे के संबंध में सबूत पेश करने का अवसर देने के लिए मामले को एनसीडीआरसी के पास भेज दिया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक सैलून में एक महिला द्वारा गलत तरीके से बाल कटवाने के कारण महिला मॉडल को हुए पीड़ा और आर्थिक नुकसान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के मुआवजे के आदेश को खारिज कर दिया है. NCDRC ने सैलून को महिला को 2 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश को खारिज करते हुए कहा कि वह आईटीसी मौर्या स्थित सैलून में सेवा की कमियों को लेकर आयोग के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी।

अदालत ने महिला को मुआवजे के अपने दावे के संबंध में सबूत पेश करने का अवसर देने के लिए मामले को एनसीडीआरसी के पास भेज दिया। इसमें कहा गया है कि एनसीडीआरसी इसके बाद रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के अनुसार मुआवजे के संबंध में नया फैसला ले सकता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने आशना रॉय की एक शिकायत पर एनसीडीआरसी के सितंबर 2021 के आदेश के खिलाफ आईटीसी लिमिटेड की याचिका पर फैसला सुनाया।

पीठ ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, 'एनसीडीआरसी के आदेश पर गौर करने के बाद हमें मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए किसी भौतिक साक्ष्य के बारे में कोई चर्चा या संदर्भ नहीं मिला।' उन्होंने नोट किया कि शीर्ष अदालत ने रॉय से बार-बार अनुरोध किया कि जब उन्होंने 12 अप्रैल, 2018 को अपने बाल कटवाए, तो उन्हें अपने रोजगार के संबंध में एनसीडीआरसी के समक्ष रखी गई सामग्री के बारे में सूचित करना चाहिए था।

पीठ ने कहा कि अदालत ने रॉय से अपने पिछले अनुबंधों और मॉडलिंग के काम या अपने किसी भी ब्रांड के साथ वर्तमान और भविष्य के अनुबंधों को दिखाने के लिए कहा था ताकि उसे हुए संभावित नुकसान का आकलन किया जा सके। यह कहा गया है कि प्रतिवादी (राय) उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने में पूरी तरह विफल रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में 2 करोड़ रुपये का मुआवजा अत्यधिक और अनुपातहीन है।


 

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ROZANASPOKESMAN

Advertisement

 

Congress ਦੇਵੇਗੀ Farmers ਨੂੰ Delhi ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਹ, Punjab ਦੇ MP Dr. Amar Singh ਕਰ ਗਏ ਐਲਾਨ!

28 Sep 2024 5:58 PM

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ PU ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਸਿੰਙ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਮੁੰਡੇ!

31 Aug 2024 4:52 PM

ਕੀ ਹੈ HPV ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

31 Aug 2024 4:48 PM

'ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ', ਦੇਖੋ Yograj ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ

31 Aug 2024 4:46 PM

'ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ', ਦੇਖੋ Yograj ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ

31 Aug 2024 4:44 PM

ਦੇਖੋ Dhanveer ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋ Lucky ਅਤੇ Navdeep ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ Memory ਅਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ

31 Aug 2024 4:41 PM