श्रद्धा हत्याकांड: आफताब पर चलेगा हत्या और सबूत मिटाने का केस, अदालत ने तय किए आरोप, 1 जून को अगली सुनवाई

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श्रद्धा हत्याकांड: आफताब पर चलेगा हत्या और सबूत मिटाने का केस, अदालत ने तय किए आरोप, 1 जून को अगली सुनवाई
Published : May 9, 2023, 11:54 am IST
Updated : May 9, 2023, 11:54 am IST
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Shraddha murder case: Aftab will face murder and destruction of evidence
Shraddha murder case: Aftab will face murder and destruction of evidence

दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था

New Delhi: अपनी ‘लिव-इन’ साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ यहां की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत अपराध के लिए मामला बनता है।

आफताब ने हालांकि आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है।

बता दें कि मामले में दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

आफताब ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिये राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में वालकर के शव के उन टुकड़ों को फेंक दिया था।

Location: India, Delhi, New Delhi

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