श्रद्धा हत्याकांड: अदालत ने समाचार चैनल पर प्राथमिकी से संबंधित किसी भी सामग्री के इस्तेमाल पर लगाई रोक

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श्रद्धा हत्याकांड: अदालत ने समाचार चैनल पर प्राथमिकी से संबंधित किसी भी सामग्री के इस्तेमाल पर लगाई रोक
Published : Apr 10, 2023, 2:53 pm IST
Updated : Apr 10, 2023, 2:53 pm IST
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Shraddha murder case: Court bans news channel from using any material related to FIR
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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ अगर तत्काल आदेश पारित नहीं किया गया तो आवेदन ही निष्फल हो जाएगा ।

 New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को श्रद्धा हत्याकांड मामले में एक समाचार चैनल पर, प्राथमिकी से संबंधित सामग्री का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से रोक लगा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की ‘लिंक कोर्ट’, ‘आज तक’ और एक अन्य मीडिया चैनल को मामले में प्राथमिकी के संबंध में किसी भी सामग्री का प्रसारण नहीं करने का आदेश जारी करने के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ अगर तत्काल आदेश पारित नहीं किया गया तो आवेदन ही निष्फल हो जाएगा । इस अदालत का मानना है कि अगली तारीख तक ‘आज तक’ न्यूज चैनल प्राथमिकी से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी रूप में इस्तेमाल न करे। विस्तृत सुनवाई के लिए मामले को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया।’’

Location: India, Delhi, New Delhi

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