हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज दी. साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया।
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए याचिका को खारिज दी. साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया। बता दें कि यह याचिका आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दायर की थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संदीप कुमार के वकील ने कहा कि हमारा मानना है कि पहले की दो याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते. जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या कोर्ट ने कभी किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाया है?
कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि हां, ऐसा हुआ है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप वो फैसला दिखाइए जिसमें कोर्ट ने एक मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने पहले के एक मामले का हवाला दिया. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह अक्षमता का मामला है.
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली यह तीसरी याचिका थी और कोर्ट ने तीनों याचिकाएं खारिज कर दी. कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की लगातार याचिका पर नाराजगी जताई और कहा कि यह जेम्स बॉन्ड फिल्म के सीक्वल की तरह रोजमर्रा की बात हो गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जाए? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं.
जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप अपना बयान जल्द पूरा करें. दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि राज्यपाल को फैसला लेना चाहिए कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि आपका मुवक्किल एक राजनेता है, हमें राजनीति में शामिल न करें. यदि आपको यही करना है तो इसे सड़क पर करें। आपने कोर्ट का मजाक उड़ाया है, 50 हजार रुपये जुर्माना भरे नहीं तो जितना बोलोगे उतना जुर्माना बढ़ा देंगे।
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली यह तीसरी याचिका थी. कोर्ट ने तीनों याचिकाएं खारिज कर दीं.
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