सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं।
New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैन्युल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को हर दूसरे दिन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच उनकी बीमार पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराने का निर्देश दिए। दरहसल सिसोदिया ने CBI केस में कोर्ट से रेगुलर बेल मांगी थी। साथ ही पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर फैसला होने तक यह निर्देश लागू रहेगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि अदालत जल्द से जल्द याचिकाओं पर फैसला करने का प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘इस बीच, याचिकाओं पर फैसला होने तक जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता (सिसोदिया) की अपनी पत्नी के साथ हर दूसरे दिन अपराह्न तीन से चार बजे के बीच नियमानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनिश्चित करें।’’
गौरतलब है कि CBI ने कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे एजेंसी की हिरासत में हैं। इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली की सेशन कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।