अब दिल्ली में नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी, SC ने लगाई रोक

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अब दिल्ली में नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी, SC ने लगाई रोक
Published : Jun 12, 2023, 6:13 pm IST
Updated : Jun 12, 2023, 6:13 pm IST
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Bike taxis of Ola, Uber and Rapido will no longer run in Delhi, SC bans
Bike taxis of Ola, Uber and Rapido will no longer run in Delhi, SC bans

दिल्ली में अब ओला, उपर, रैपिडो समेत अन्य बाइक टैक्सियों के परिचालन पर रोक लग जाएगा।

 सुप्रीम कोर्ट से कैब एग्रीगेटर कंपन‍ियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर ‘रैपिडो’ ओला, और ‘उबर’ को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परिचालन की अनुमति दी गई थी और दिल्ली सरकार से कहा गया था कि नई नीति बनाए जाने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी जाए।

 उबर के वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि साल 2019 से ही भारत के अलग अलग राज्यों में बाइक टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत इस पर कोई रोक नहीं है. उबर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, दो पहिया वाहन का इस्तेमाल कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है.

 कोर्ट ने इस मामले पर पूछा कि अगर बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने के दौरान कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या इस हादसे का इंश्योरेंस दिया जाता है। इसपर उबर द्वारा कहा गया कि उबर द्वारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दी जाती है। उबर ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में दिल्ली में बाइक टैक्सी के 35000 से अधिक ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि बाइक टैक्सी ही उनके जीवन यापन का जरिया है।

Location: India, Delhi, New Delhi

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