दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज

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दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज
Published : Feb 16, 2023, 4:15 pm IST
Updated : Feb 16, 2023, 4:15 pm IST
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Delhi excise scam case: Court rejects bail plea of ​​five accused
Delhi excise scam case: Court rejects bail plea of ​​five accused

शहर की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में...

New Delhi:  शहर की एक अदालत ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए उचित आधार नहीं है। धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था।

Location: India, Delhi, New Delhi

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