संपत्ति बंटवारे पर आंध्र प्रदेश की याचिका पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा न्यायालय

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संपत्ति बंटवारे पर आंध्र प्रदेश की याचिका पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा न्यायालय
Published : Dec 16, 2022, 3:15 pm IST
Updated : Dec 16, 2022, 3:15 pm IST
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SC to hear Andhra Pradesh's plea on property sharing in second week of January
SC to hear Andhra Pradesh's plea on property sharing in second week of January

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की एक पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार से याचिका की एक प्रति तेलंगाना को देने को कहा।

New Delhi :  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार की तेलंगाना के साथ संपत्तियों का समान एवं शीघ्रता से बंटवारा करने संबंधी याचिका पर वह जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की एक पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार से याचिका की एक प्रति तेलंगाना को देने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘ इससे संबंधित और याचिकाएं भी लंबित हैं। आप प्रतिवादी को इसकी एक प्रति सौंपे।’’ आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में मामले पर सुनवाई करेंगे।

आंध्र प्रदेश ने याचिका में दलील दी है कि तेलंगाना के गठन के आठ साल से अधिक समय बाद भी संपत्तियों का वास्तविक बंटवारा शुरू नहीं हुआ है। संपत्तियों का बंटवारा नहीं किए जाने के चलते तेलंगाना को फायदा हुआ है क्योंकि इनमें से 91 प्रतिशत संपत्तियां हैदराबाद में स्थित हैं।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश का विभाजन किए जाने के बाद, दो जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था।

Location: India, Delhi, New Delhi

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