Excise policy case News: केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर 21 मार्च को होगी सुनवाई

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Excise policy case News: केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर 21 मार्च को होगी सुनवाई
Published : Jan 17, 2025, 5:42 pm IST
Updated : Jan 17, 2025, 5:42 pm IST
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ED petition against Kejriwal's bail will be heard on March 21 news in hindi
ED petition against Kejriwal's bail will be heard on March 21 news in hindi

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने ईडी के वकील के अनुरोध पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

Excise policy case News In Hindi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 21 मार्च की तारीख तय की।

न्यायमूर्ति विकास महाजन ने ईडी के वकील के अनुरोध पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

स्थगन याचिका का विरोध करते हुए, अदालत में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि ईडी ने पिछले कई महीनों में बार-बार तारीखें ली हैं।

उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई करने और केजरीवाल को जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

केजरीवाल के वकील ने कहा, "(विधानसभा) चुनाव होने वाले हैं। उन पर यह तलवार क्यों लटकी होनी चाहिए? अगर सभी 15 आरोपियों को जमानत मिल गई है, तो इसे उनके लिए लंबित क्यों रखा जाना चाहिए?"

ईडी के वकील ने कहा कि रोक से केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि इस मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

जस्टिस महाजन ने कहा, "मैं इसे सुनवाई के लिए रखूंगा.. उनके साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है।" इसे 21 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।”

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई, 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत "गिरफ्तारी की आवश्यकता और आवश्यकता" के पहलू पर तीन सवालों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था। थे

पिछले साल 20 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिस पर बाद में ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में क्रमशः 21 मार्च और 26 जून, 2024 को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

आबकारी नीति 2021 का मसौदा तैयार किया गया था और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद, उपराज्यपाल ने 2022 में इसे रद्द कर दिया।

(For more news apart from ED petition against Kejriwal's bail will be heard on March 21 News In Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)

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ROZANASPOKESMAN

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