पीठ का यह निर्देश मेट्रो निर्माण कार्य के खिलाफ एक याचिका पर आया है।.
New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम रोकने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि इस वक्त किसी भी तरह के हस्तक्षेप से लागत में भारी वृद्धि होगी। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में छह गलियारे होंगे, जिनमें एरोसिटी से तुगलकाबाद, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक, मुकुंदपुर से मौजपुर, जनकपुरी वेस्ट से आर. के. आश्रम और रिठाला से बवाना एवं नरेला शामिल हैं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उखड़े हुए पेड़ों को लगाने का प्रावधान है। पीठ ने कहा कि इस संबंध में कोई संशय नहीं है कि पर्यावरण के लिए चिंता एक अहम पहलू है, हालांकि मेट्रो रेलवे जैसे विकासात्मक कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जरूरतें पूरी होंगी और कार्बन उत्सर्जन में कटौती आएगी, वहीं सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो जाएगी।
शीर्ष अदालत ने दिल्ली मेट्रो को आगाह किया कि वह आगे के चरणों की योजना बनाते समय भविष्य में सावधान रहे। पीठ का यह निर्देश मेट्रो निर्माण कार्य के खिलाफ एक याचिका पर आया है।.