श्रद्धा हत्याकांड : आफताब ने नहीं दी थी वकील को जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति

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श्रद्धा हत्याकांड : आफताब ने नहीं दी थी वकील को जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति
Published : Dec 17, 2022, 11:31 am IST
Updated : Dec 17, 2022, 11:31 am IST
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Shraddha murder case: Aftab did not allow lawyer to file bail plea
Shraddha murder case: Aftab did not allow lawyer to file bail plea

आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी।

New Delhi : अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को ईमेल के जरिये आफताब से सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दायर की गई थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे आरोपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने दीजिए।’’

Location: India, Delhi, New Delhi

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