1984 Sikh Riots Case: 1984 के सिख विरोधी दंगे, अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा

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1984 Sikh Riots Case: 1984 के सिख विरोधी दंगे, अदालत ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा
Published : Jul 19, 2024, 5:05 pm IST
Updated : Jul 19, 2024, 5:05 pm IST
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1984 Sikh Riots Case delhi court reserves verdict against Jagdish Tytler
1984 Sikh Riots Case delhi court reserves verdict against Jagdish Tytler

अदालत दो अगस्त को आरोपों पर अपना आदेश सुना सकती है। 

1984 Sikh Riots Case: 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है . अदालत दो अगस्त को आरोपों पर अपना आदेश सुना सकती है। 

यह मामला 1984 में पुल बंगश इलाके में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सयाल ने सीबीआई और जगदीश टाइटलर के वकील की दलीलों और स्पष्टीकरण के बाद आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने पिछले साल मई में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

इस मामले में सीबीआई (CBI) ने जगदीश टाइटलर (Jagdish Titler) के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,148,149, 153A, 188, 109, 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की है.

(For More News Apart from 1984 Sikh Riots Case delhi court reserves verdict against Jagdish Tytler, Stay Tuned To Rozana Spokesman)

Location: India, Delhi, New Delhi

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