पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें।
New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने अवमानना मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के दो सचिवों को तत्काल रिहा करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायूमर्ति पी. एस. नरसिम्हा की एक पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लाया गया था।
राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराज ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा एक ‘‘अभूतपूर्व आदेश’’ पारित किया गया, जिसके बाद वित्त सचिव और विशेष सचिव (वित्त) को अवमानना मामले में हिरासत में ले लिया गया। मामला उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुविधाओं से संबंधित है। नटराज ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव को जमानती वारंट भी जारी किया है।
पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें। मामला सूचीबद्ध किए जाने की अगली तारीख तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश पर रोक रहेगी....उत्तर प्रदेश सरकार के जिन अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।’’ पीठ ने शीर्ष अदालत के महासचिव को तत्काल आदेश के अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश संप्रेषित करने का निर्देश भी दिया।