लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सिसोदिया ने जमानत याचिका भी दायर की थी लेकिन अब इसे वापस ले लिया है.
Manish Sisodia, Delhi Excise Policy Case News: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई और ईडी मामले में नियमित जमानत की मांग कर रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. वहीं सिसोदिया ने अपनी उस याचिका को वापस ले ली है जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने सिसोदिया को मामले का मास्टरमाइंड माना है. वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं.
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लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सिसोदिया ने जमानत याचिका भी दायर की थी लेकिन अब इसे वापस ले लिया है. सिसोदिया के वकील ने कहा अदालत नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए वह अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं।
गौर हो कि शराब नीति घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही ईडी ने सीबीआई एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. 28 फरवरी 2023 को, सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।
सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए याचिका लगाई है, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। मार्च 2024 में सिसोदिया ने फिर निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी, जिस पर सुनवाई लंबित है.
(For more news apart from Manish Sisodia withdrew interim bail plea next hearing on April 30, stay tuned to Rozana Spokesman)