मामले में केजरीवाल की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं.
Arvind Kejriwal News: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की. मामले में केजरीवाल की दलीलें पहले ही पूरी हो चुकी हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने बुधवार (19 जून) को जमानत के लिए दलील दी और कहा कि मुख्यमंत्री को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है. उन्होंने कहा, ''ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है. वह कोई संत नहीं है. "वे ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ दागी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, जमानत दी गई और माफी का वादा किया गया।
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इस बीच, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध किया। इसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्या बिंदू की अदालत में भी सुनवाई हुई और ईडी ने विस्तृत दलीलें दीं.
केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के दौरान पत्नी के मौजूद रहने की भी अर्जी दी थी. लेकिन कोर्ट में सुनवाई चल रही है. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं. वहां केजरीवाल की ओर से वकील विक्रम चौधरी पेश हुए.
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